RBI ने 4 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, बैंक खातों से लेन-देन पर रोक Bank License Cancel
Bank License Cancel: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2025 में चार सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर उन्हें कारोबार बंद करने के निर्देश दिए हैं. ये निर्णय ग्राहकों के हितों और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को देखते हुए लिया गया है. इन बैंकों के पास अब किसी भी प्रकार का लेन-देन करने की अनुमति नहीं है.
जानें किन बैंकों का रद्द हुआ लाइसेंस
- आरबीआई द्वारा जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है. वे इस प्रकार हैं:
अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) – 22 अप्रैल को लाइसेंस रद्द
कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) – 16 अप्रैल को लाइसेंस रद्द
इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) – 25 अप्रैल से संचालन बंद
शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज (महाराष्ट्र) – 11 अप्रैल से कारोबार पर रोक
क्यों रद्द हुआ इन बैंकों का लाइसेंस?
आरबीआई के अनुसार इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं बची थी और उनकी कमाई की संभावना भी बेहद कम हो गई थी. बैंक इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने जमाकर्ताओं को रकम लौटाने की स्थिति में नहीं थे. जिससे ग्राहकों को जोखिम था. ऐसे में उनका संचालन ग्राहकों और बैंकिंग सिस्टम दोनों के लिए हानिकारक हो सकता था.
हालांकि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. इन बैंकों के खाताधारकों को DICGC स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जाएगी. यह सुविधा खातों में जमा राशि के नुकसान से आंशिक सुरक्षा प्रदान करती है.
इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना, जानें लिस्ट
आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के अलावा अप्रैल में 8 अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. इन बैंकों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है
आर्यावर्त बैंक, लखनऊ
श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक
सिटीबैंक एनए
पंजाब नेशनल बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
इंडियन ओवरसीज बैंक
इंडियन बैंक
यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन पर आधारित है और इससे बैंकिंग सेवाओं या खाताधारकों के लेन-देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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